…तो क्या दिवाली पर दिल्ली में फोड़े जा सकेंगे पटाखे? जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा..

Diwali

नई दिल्ली | Firecrackers Ban: लगता है इस बार भी दिल्ली में दिवाली पर धूम-धड़ाम का शोरगुल सुनाई नहीं देने वाला है। पिछले सालों की तरह इस बार भी दिवाली शांती और सादगी से मनाई जाएंगी। राजधानी दिल्ली को पॉल्यूशन से मुक्त रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगाया गया बैन हटाने से इनकार किया है। गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अगले साल यानि 2 जनवरी 2023 तक पूर्ण रूप से पटाखों पर बैन लगा रखा है।

भाजपा नेता मनोज तिवारी की याचिका पर सुनवाई
Firecrackers Ban: आपको बता दें कि, भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कोर्ट के फैसले के विरूद्ध एक याचिका दायर कर इस फैसले को संस्कृति के खिलाफ बताया है। इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगाए गए बैन हटाने से मना कर दिया। सोमवार हुई इस सुनवाई में न्यायाधीश एम आर शाह की बेंच ने साफतौर पर कह दिया है कि वे पटाखों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाएंगे। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि, दिवाली की छुट्टियों से पहले मामले की सुनवाई की जाएगी। कोर्ट के इस फैसले को तो देखते हुए लगता है कि, इस बार भी दिल्लीवासियों को पटाखें चलाने से खुद को रोकना ही पड़ेगा।

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क्या आप दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण नहीं देख रहे…
Firecrackers Ban: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिका कर्ताओं से साफतौर पर पूछा कि, क्या आपने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति नहीं देखी है? पहले ही पराली के चलते राजधानी में प्रदूषण बढ़ गया है। अब आप इसे और क्यों बढ़ाना चाहते हैं। गौरतलब है कि, देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गिनी जाती है और अब वैसे ही सर्दियों का आगमन शुरू हो चुका है ऐसे में कोहरे और धुंध की मार लोगों की परेशानी बढ़ा देती है। कई दिनों तक तो सूर्यदेव के भी दशर्न नहीं हो पाते हैं।

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