एक या दो नहीं वित्त मंत्री को करने पड़े पूरे 14 ट्वीट…

GST Nirmala Sitharaman Tweets :

नई दिल्ली | GST Nirmala Sitharaman Tweets :18 जुलाई से लागू किए गए नए नियमों के अनुसार अब पैक किए गए खाद्य पदार्थों में 5% का GST टैक्स लगने वाला है. इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पहुंचने के बाद से विवाद शुरू हो गया. विपक्ष के साथ ही आम लोग भी खुलकर इस नियम का विरोध करने लगे. विपक्ष का कहना है कि एक ओर जहां पहले से कोरोना महामारी के बाद वे महंगाई से जूझ रहे हैं वहीं दूसरी ओर सरकार नए तरीके से आम लोगों की जेब काटने में लगी हुई है. ऐसे में विवाद को बढ़ता देख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक के बाद एक कुल 14 ट्विट कर इसको लेकर जारी विवाद को शांत करने की पूरी कोशिश की है. इसके साथ ही उन्होंने उन 14 चीजों की सूची भी जारी की है जिन पर सशर्त जीएसटी नहीं लगेगा.

GST Nirmala Sitharaman Tweets : केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चावल, आटा ,दाल , पनीर, दूध, छाछ समेत कुछ अति आवश्यक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने के निर्णय को लेकर जारी विवाद को शांत करने की हर संभव कोशिश की. उन्होंने कहा कि यह जीएसटी परिषद में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है और फिटमेंट कमेटी की सिफारिशों पर ही लागू हो सका है. उन्होंने कहा कि इस निर्णय पर यह शर्त है कि इन वस्तुओं को खुले में खरीदा जाये। इनकी पैकिंग नहीं होनी चाहिए. वित्त मंत्री ने 14 वस्तुओं की सूची जारी कर कहा कि इन पर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ अगर इन्हें खुले में खरीदा जाये.

GST Nirmala Sitharaman Tweets : निर्मला सीतारमण ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि अगर इस सूची में शामिल सामानों को खुले, बिना पैकिंग या बिना लेबल के खरीदा जाता है तो इन सामानों पर जीएसटी से छूट दी जाएगी. इन सामानों में दाल, गेहूं, राई, ओट्स, मक्का, चावल, आटा, सूजी, बेसन, दही और लस्सी शामिल है. कल वित्त मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुये कहा था कि अगर इन चीजों की पैकिंग 25 किलोग्राम या 25 लीटर से ज्यादा की बोरी या पैक में होती है, तो इन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. पांच फीसदी जीएसटी पहले से पैक हुई सिर्फ उन्हीं उत्पादों पर लगेगा जिनका वजन 25 किलोग्राम तक है. अगर रिटेलर व्यापार विनिर्माता या वितरक से 25 किलोग्राम पैक में सामान लाकर उसे खुले में बेचता है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा.

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GST Nirmala Sitharaman Tweets : वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि जीएसटी को लेकर गैर भाजपा शासित राज्यों की भी सहमति है. उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जो इस तरह के खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य जीएसटी पूर्व व्यवस्था में खाद्यान्न से राजस्व जुटा रहे थे. अकेले पंजाब ने खरीद कर के रूप में खाद्यान्न पर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की. उत्तर प्रदेश ने 700 करोड़ रुपये वसूले.उन्होंने कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया था, तो ब्रांडेड अनाज, दाल, आटे पर 5 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू की गई थी। बाद में इसे केवल उन्हीं वस्तुओं पर टैक्स लगाने के लिए संशोधित किया गया था जो रजिस्टर्ड ब्रांड या ब्रांड के तहत बेची गई थीं.

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