बेंगलुरु | Rape Wife Daughter Bangalore : कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक सेवारत पुलिस उप-निरीक्षक के खिलाफ सीबीआई एवं अन्य प्राधिकारों को नोटिस जारी किया है. आरोप है कि उसने अपनी पत्नी, उसकी बहन और एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न और उन्हें शारीरिक-मानसिक प्रताड़नाएं दी हैं. न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने शुक्रवार को 36 वर्षीय मुस्लिम महिला द्वारा उसके दूसरे पति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI, आरोपी और राज्य के गृह विभाग समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया. आरोपी उप-निरीक्षक हिंदू है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात है.पीड़िता का आरोप है कि उसने धमकी दी थी कि यदि ये बात किसी और को पता चलती है तो इससे उसे काफी परेशानी हो सकती है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी.
बहन और बेटी के साथ भी बनाए संबंध
Rape Wife Daughter Bangalore : शिकायत के अनुसार महिला और आरोपी उप-निरीक्षक की एक-दूसरे से थाने में मुलाकात हुई थी और बाद में महिला ने पति से तलाक लेकर उप-निरीक्षक से शादी की. महिला की पहली शादी से दो बेटियां हैं और वह वर्ष 2012 से उप-निरीक्षक के साथ उनकी तैनाती वाले अलग-अलग स्थानों पर साथ रही. याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसके पति ने उसकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न किया और उसकी बहन के साथ भी संबंध बनाये, जिसके बाद वह गर्भवती हुई.
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महिला ने किया उच्च न्यायालय का रुख
Rape Wife Daughter Bangalore : बता दें कि पीड़िता महिला का कहना है कि उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का हर संभव प्रयास किया. लेकिन किसी भी थाने में उसकी शिकायद दर्ज नहीं की गई जिसके बाद असफल रहने पर महिला ने उच्च न्यायालय का रुख किया. अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया है.
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