नई दिल्ली | 4 Biggest Controversy : देश में आज का दिन कई मायनों में अहम था, अलग- अलग कोर्टों में देश के सबसे चर्चित मुद्दों पर आज सुनवाई हुई. यह मामले काशी, आगरा, मथुरा और धार के थे जिसमें खुलकर सांप्रदायिकता का रंग था. ये सभी मामले बीते दिनों सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चर्चा का विषय बने रहे. आज इलाहाबाद के हाई कोर्ट में आगरा के ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. वही बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर भी कोर्ट की फैसले का लोगों को बेसब्री से इंतजार था. इधर, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अंत में मध्यप्रदेश के धार में भोजशाला विवाद को लेकर इंदौर पीटने हिंदू संगठन की याचिका को स्वीकार कर लिया. तो आइए समझते हैं कि कहां क्या हुआ…
सबसे पहले बात ताजमहल की…
4 Biggest Controversy : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजमहल के 22 कमरों को खोलने वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता को पहले पीएचडी करने की सलाह दे दी. हाईकोर्ट ने कहा कि पीआईएल को मजाक बनाने की जरूरत नहीं है और पहले पढ़ाई करनी चाहिए कि ताजमहल को किसने कब और कैसे बनवाया था. कोर्ट ने कहा कि यदि आपको पता नहीं है तो इस बारे में रिसर्च करना चाहिए. यूनिवर्सिटी जाकर PHD करें, यदि इसमें कोई परेशानी आती है तो फिर हमारे पास आए. बता दें कि ताजमहल मामले में याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं. उनके वकील ने कहा है कि वे अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे.
ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट ने ये कहा…
Biggest Controversy : ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि 17 मई के पहले एक बार दोबारा से सर्वे कराया जाएगा. इसमें कोर्ट कमिश्नर के साथ दो और वकीलों को शामिल किया बता दें कि मुस्लिम पक्षकारों की मांग थी कि कोर्ट कमिश्नर को बदल दिया जाए. इसके साथ में मस्जिद के अंदर सर्वे कराने के कोर्ट के फैसले का भी मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था. कोर्ट ने आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया जिसके बाद मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. यहां बता दें कि फैसले के पहले कोर्ट को खाली कराया गया और भारी पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई थी.
मथुरा में निचली अदालतों को निर्देश…
Biggest Controversy : श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को 4 महीनों के अंदर सभी जीवों का निपटारा करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में जितनी भी अर्जी अटकी पड़ी है उन सब को महीनों के अंदर निपटाने की कोशिश करें. हाईकोर्ट ने इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल ना होने की स्थिति में एक पक्षीय आदेश जारी करने के निर्देश दिए. बताने की मथुरा की एक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है. हालाकि यहां से मस्जिद को हटाने की मांग काफी पुरानी है. इस मामले में कोर्ट ने 2022 में मस्जिद को हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
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भोजशाला विवाद पर याचिका स्वीकार
Biggest Controversy : मध्य प्रदेश के धार जिले के भोजशाला विवाद पर आज एमपी हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली. याचिका में दावा किया गया है कि भोजशाला वास्तव में सरस्वती मंदिर है और यहां मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाना चाहिए. इस मामले में हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए 8 लोगों को नोटिस भी जारी किया है. बता दें कि यह विवाद भी काफी समय से चलता रहा है हिंदू पक्षी से सरस्वती मंदिर बताता है वही मुस्लिम पक्ष का मानना है कि यह वास्तव में एक दरगाह है.
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