मुंबई। एक विशेष अदालत ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) के तहत गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCP) के विशेष जांच दल (SIT) को ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले में 60 दिनों का और वक्त दिया गया, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान (Aryan Khan) शामिल था।
SIT ने इससे पहले विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल के समक्ष एक आवेदन दायर कर मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन और बढ़ाने की मांग की थी।
SIT ने अपनी याचिका में कहा कि सभी 17 नमूनों की रासायनिक जांच रिपोर्ट 12 मार्च को प्राप्त हुई थी, जिससे साबित होता है कि छापेमारी के दौरान बरामद सभी मादक पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के दायरे में आने वाले मादक पदार्थ हैं।
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Special NDPS Court grants NCB’s SIT 60 additional days to complete investigation and file a chargesheet in the #NDPS Case involving #AryanKhan.@narcoticsbureau pic.twitter.com/2DUk9MPNvi
— Live Law (@LiveLawIndia) March 31, 2022
SIT ने कहा कि कुछ आरोपी अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे और उन्होंने विदेशी नागरिकों के साथ आपत्तिजनक चैट की, जिनमें से कुछ भारत के बाहर भी थे। इस तरह की चैट की जांच चल रही थी क्योंकि इसमें विदेशी नागरिक शामिल थे। हालांकि, एसआईटी ने अपने नवीनतम आवेदन में आर्यन का नाम नहीं लिया।
SIT ने एनडीपीएस कोर्ट से कहा था कि 15 संदिग्ध लोगों से पूछताछ करना बाकी है। इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच और तार्किक नतीजे तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त समय लगेगा। SIT ने ये भी बताया कि इन गवाहों के अलावा दस अलग गवाहों से भी पूछताछ की जा चुकी है वहीं चार अन्य गवाहों से पूछताछ होनी बाकी है।
पिछले साल NCB ने आर्यन खान (Aryan Khan) को 19 अन्य लोगों के साथ इस मामले में आरोपी बनाया था। 24 वर्षीय आर्यन को NCB ने 3 अक्टूबर को मुंबई के तट पर गोवा जाने वाले एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।
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आरोपियों पर NDPS की संबंधित धाराओं के तहत प्रतिबंधित दवाओं के कब्जे, खपत, बिक्री / खरीद, साजिश और उकसाने सहित अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया था। लगभग तीन सप्ताह सलाखों के पीछे रहने के बाद बॉलीवुड स्टार के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को जमानत दे दी गई।