सरकार ने कोविड-19 के कारण लगी सभी पाबंदियां हटाई, केवल जारी रहेंगे ये नियम

Covid-19

नई दिल्ली। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के ठीक दो साल बाद, पहली बार कोविड -19 (Covid-19) प्रसार को रोकने के लिए जो नियम लागू किए गए थे, केंद्र ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में कहा कि, अगले महीने से दिशानिर्देश या आदेश जारी नहीं होंगे। आखिरी कोविड -19 (Covid-19) गाइडलाइन आखिरी बार 25 फरवरी को जारी की गई थी, जिसमें राज्यों को आर्थिक गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का पालन करने के लिए कहा गया था। इसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के साथ मंगलवार को संवाद कर, भल्ला ने उन्हें अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेश और दिशानिर्देश को बंद करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोविड -19 (Covid-19) रोकथाम उपायों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह में कहा गया है कि हालांकि, मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम लागू रहेंगे।

 

उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सलाह के अनुसार त्वरित और सक्रिय कार्रवाई करने को कहा, जहां भी मामलों में कोई वृद्धि हुई है।

भल्ला ने कहा कि 24 मार्च, 2020 से कोविड -19 (Covid-19) नियंत्रण अधिनियम के तहत आदेश और दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के समन्वय में अभूतपूर्व वैश्विक संकट से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

“… पिछले 24 महीनों में, महामारी कोविड -19 (Covid-19) के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित की गई हैं, जैसे कि निदान, निगरानी, ​​संपर्क अनुरेखण, उपचार और टीकाकरण, अस्पताल का बुनियादी ढांचा, और सरकार की योजनाएं आम जनता तक पहुंचाने, कोविड -19 (Covid-19) के प्रति जागरूकता बढ़ाने आदि जैसे कार्य है। ” उन्होंने क्षमताओं और प्रणालियों को विकसित करने और महामारी के प्रबंधन के लिए अपनी विशिष्ट योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सराहना की।

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भल्ला ने कहा कि पिछले सात हफ्तों में कोविड -19 (Covid-19) मामलों की संख्या में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि कुल मामले अब 23,913 है और दैनिक सकारात्मकता दर घटकर 0.28% हो गई है। भल्ला ने कहा कि 181.56 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। “ कोविड -19 (Covid-19) महामारी से निपटने के लिए स्थिति और सरकार की तैयारियों में समग्र सुधार को ध्यान में रखते हुए, एनडीएमए ने निर्णय लिया है कि कोविड -19 (Covid-19) रोकथाम उपायों के लिए डीएम अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की कोई और आवश्यकता नहीं हो सकती है।”

यह अधिनियम 24 मार्च, 2020 को लागू किया गया था, 2004 की सुनामी के बाद पहली बार कानून अस्तित्व में आया, जिसने भारत के पूर्वी तट को तहस नहस किया और जिसमे लगभग 10,000 लोग मारे गए। कानून एनडीएमए को आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजनाएं तैयार करने और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कानून के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होते है।

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